हाईकोर्ट से राहत: कटघोरा नगर पालिका अध्यक्ष राज जायसवाल को अग्रिम जमानत मंजूर.
कोरबा/कटघोरा 7 सितंबर 2025 : नगर पालिका कटघोरा के अध्यक्ष राज जायसवाल को बिलासपुर हाईकोर्ट से बड़ी राहत मिली है। हाईकोर्ट ने उनके खिलाफ दर्ज गैर-जमानती धाराओं वाले मामले में अग्रिम जमानत मंजूर कर दी है। उनके साथ ही दो अन्य आरोपियों को भी अदालत से राहत मिली है।
मामला तत्कालीन सहायक आयुक्त, आदिवासी विकास विभाग कोरबा, माया वारियर के कार्यकाल से जुड़ा है। उस दौरान कराए गए कुछ विकास कार्यों की जांच में अनियमितताएं उजागर हुई थीं। जांच रिपोर्ट के आधार पर सिविल लाइन थाना कोरबा में नगर पालिका अध्यक्ष राज जायसवाल सहित चार फर्मों के संचालकों और विभागीय कर्मचारियों के खिलाफ एफआईआर दर्ज कराई गई थी। चूंकि मामला गैर-जमानती धाराओं में पंजीबद्ध किया गया था, इसलिए गिरफ्तारी की आशंका को देखते हुए उन्होंने अग्रिम जमानत के लिए हाईकोर्ट का दरवाजा खटखटाया।

मुख्य न्यायाधीश के समक्ष अधिवक्ता के माध्यम से प्रस्तुत आवेदन पर सुनवाई हुई। अधिवक्ता ने अदालत को बताया कि उनके मुवक्किल पर लगाए गए आरोप निराधार हैं और तथ्यों का सही मूल्यांकन आवश्यक है। प्रस्तुत तथ्यों और अधिवक्ता की दलीलों पर विचार करते हुए अदालत ने अग्रिम जमानत मंजूर कर दी।
इस मामले में राज जायसवाल के साथ ही आशुतोष मिश्रा और आदिवासी विकास विभाग के कंप्यूटर ऑपरेटर कुश देवांगन को भी हाईकोर्ट से राहत मिली है। अदालत के इस फैसले के बाद तीनों को बड़ी राहत मिली है और फिलहाल गिरफ्तारी से उन्हें सुरक्षा प्राप्त हो गई है ल। इस आदेश से न केवल राज जायसवाल बल्कि अन्य सह-आरोपियों के लिए भी राहतभरा साबित हुआ है। अब आगे की सुनवाई में उनके खिलाफ लगे आरोपों पर कानूनी बहस और जांच की दिशा तय होगी।

